आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध
एक व्यक्ति, जो आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत किसी भी सूचना को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से अंग्रेजी या हिंदी या उस क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में अनुरोध करेगा जिसमें आवेदन किया जा रहा है, आवेदन के साथ,रुपये 10/- (केवल दस रुपये) का शुल्क भारतीय भेषजसंहिता आयोग को देय डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक के माध्यम से या भारतीय पोस्टल ऑर्डर (आईपीओ के जरिए सचिव सह वैज्ञानिक निदेशक भारतीय भेषजसंहिता आयोग गाजियाबाद को देय होगा।
गरीबी रेखा बीपीएल श्रेणी के नीचे जानकारी प्राप्तकर्ता को किसी भी शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि गरीबी रेखा के नीचे होने के दावे के समर्थन में एक प्रमाण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
निम्न अधिकारियों को आयोग के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी(सीपीआईओ) के रूप में नामित किया जाता है
1) डॉ जय प्रकाश वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी आई.पी.सी गाजियाबाद, आरटीआई अधिनियम 2005 से संबंधित तकनीकी मामले के लिए।
डॉ. के. के सिंह पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी, आई.पी.सी.,गाजियाबाद, आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 से संबंधित प्रकाशन मामले के लिए।
3) श्री चंदन कुमार, वित्त और लेखा अधिकारी, आईपीसी, गाजियाबाद, आरटीआई अधिनियम 2005 से संबंधित प्रशासनिक मामले के लिए।
प्रथम अपील प्राधिकारी
डॉ. जी. एन. सिंह
सचिव-सह-वैज्ञानिक निदेशक
भारतीय भेषज संहिता आयोग
सेक्टर -23, राजनगर, गाजियाबाद-201002
फोन नंबर: 0120-2783400, 2783401
ई-मेल: यह ईमेल पता spambots से संरक्षित किया जा रहा है. आप जावास्क्रिप्ट यह देखने के सक्षम होना चाहिए.
त्रैमासिक रिपोर्ट
2. 30-06-2014 को समाप्त तिमाही के लिए अधिनियम की धारा 25 के तहत सीआईसी द्वारा तैयार होने वाली तिमाही रिपोर्ट (कृपया क्लिक करें)
3. 31-03-2015 को समाप्त तिमाही के लिए अधिनियम की धारा 25 के तहत सीआईसी द्वारा तैयार तिमाही रिपोर्ट (कृपया क्लिक करें)
5. 30-09-2015 को समाप्त तिमाही के लिए अधिनियम की धारा 25 के तहत सीआईसी द्वारा तैयार होने वाली तिमाही रिपोर्ट (कृपया क्लिक करें)
6. 31-12-2015 को समाप्त तिमाही के लिए अधिनियम की धारा 25 के तहत सीआईसी द्वारा तैयार होने वाली तिमाही रिपोर्ट (कृपया क्लिक करें)
13. वार्षिक रिपोर्ट(01-04-2015 से 31-03-2016) संदर्भ आरटीआई अधिनियम-2005 (9KB, )